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बिहार लोक शिकायत से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

 परिवाद किन विषयों पर दायरकिया जा सकता है?

राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रहीकिसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोईफायदा या अनुतोष मांगने के लिए, या ऐसा फायदाया अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलम्ब केसंबंध में, या किसी लोक प्राधिकार के कृत्यकरण में विफलता से, या उसके द्वाराराज्य में प्रवृत्त किसी विधि, नीति, सेवा, कार्यक्रम या योजना के उल्लंघन से उदभूतकिसी मामले के संबंध में परिवाद दायर किया जा सकता है ।विभागवार योजना, कार्यक्रम एवं सेवायें जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जासकेगा एवं लोक प्राधिकार एवं विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा,की सूची उपलब्ध रहेगी । यह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय केसुगोचर स्थान पर तथा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में लगायेजाने वाले टच स्क्रीन कियोस्क पर भी उपलब्ध होंगी।


किसी एक आवेदन पत्र ( परिवाद) में कितनी शिकायतें की जा सकती हैं अथवा कितने लाभ या राहत का दावा किया जा सकता हैं ?


किसी एक आवेदन पत्र में किसी एक ही लाभ या राहत का दावा किया जा सकेगा, अर्थात् किसी एक ही विभाग / लोक प्राधिकार से संबंधित शिकायत दर्ज करायी जाएगी। यदि कोई दो या अधिक विषयों पर शिकायत दर्ज करना चाहता है तो उसे इसके लिए अलग-अलग आवेदन पत्र देना होगा ।

क्या दायर किये गये परिवाद की प्राप्ति भी दी जाएगी?

परिवाद प्राप्त होने पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी या कर्मचारी या केन्द्र प्रभारी परिवादी को प्रपत्र - 2 में परिवाद की पावती देगा। परिवाद की पावती रसीद (प्रपत्र - 2 ) पर ही परिवाद की सुनवाई और निवारण के लिए निर्धारित प्रथम तिथि अंकित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होने वाले परिवाद की पावती प्रपत्र - 2 के बदले उसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकेगी जिस माध्यम से परिवाद प्राप्त हुआ हो।


किन विषयों पर परिवाद दायर नहीं किया जा सकता है?

किसी लोक सेवक, चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त, के सेवा मामलों से संबंधित या किसी ऐसे मामले से संबंधित, जिसमें किसी न्यायालय या अधिकरण की अधिकारिता हो या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं0-22) के अधीन किसी मामले या बिहार लोक सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन अधिसूचित सेवाओं से संबंधित शिकायतें इस अधिनियम के तहत नहीं दायर की जा सकती है ।



Note:- अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 18003456284 पर कॉल करें या वेबसाइट http://lokshikayatbihar.gov.in/ पर जाएं और जानकारी प्राप्त करें ।

बिहार लोक शिकायत
निवारण अधिकार अधिनियम
के साथ, सर्व साधारण की
शिकायतों का समाधान

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