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Bihar Ara Machine Licence मिलना Start

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या:– वन विक्रय (आरामिल / विनियर मिल) - 14/12 3240 / प०व० ज०प०, पटना- 15 दिनांक- 29/08/2023

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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं0- 2083 दिनांक–08.06.2023 सें राज्य स्तर पर आरा मिलों की संख्या - 3200 तथा COMPOSITE UNIT की संख्या 450 करते हुए निर्णय लिया गया है कि आरा मिलों एवं कम्पोजिट ईकाइयों की वरीयता सूची तैयार करने एवं इसके प्रकाशन की प्रक्रिया का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा।

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इस आलोक में राज्य के काष्ठ आधारित उद्योगों की वरीयता सूची तैयार करने तथा इसके प्रकाशन हेतु समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

(क) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार    -     अध्यक्ष

(ख) क्षेत्रीय मुख्य वन सरंक्षक, पटना     -     सदस्य

(ग) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर     -     सदस्य

(घ) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर     -     सदस्य

(ड.) निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना     -     सदस्य सचिव

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I. आरा मिलों के वरीयता निर्धारण करने तथा वरीयता सूची के प्रकाशन की प्रक्रिया :-

(1.) अनुज्ञप्ति प्राप्त आरा मिलों की वरीयता सूची ।

i ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त आरा मिलों की वरीयता सूची जिला स्तर पर प्रकाशित किया गया है। प्रत्येक वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, बिहार द्वारा जारी अनुज्ञप्ति प्राप्त आरा मिलों की जिलावार वरीयता सूची के आधार पर वन प्रमंडलवार वरीयता सूची तैयार किया जाएगा।

ii ) जिन अनुज्ञप्ति प्राप्त आरा मिलों का नाम पूर्व में प्रकाशित वरीयता सूची में शामिल नहीं किया गया था, उनका नाम वरीयता सूची में जोड़ा जाएगा।

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iii ) आरा मिल जिन्हें बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 के तहत अनुज्ञप्ति जारी किया गया, परन्तु लम्बे अवधि में इन अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं किया गया है या अनुज्ञप्ति नवीकरण नहीं किए जाने के कारण अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई है उनके नाम को वरीयता सूची में इस शर्त्त के साथ जोड़ा जाएगा कि अनुज्ञप्ति नवीकरण उपरांत ही आरा मिल का संचालन किया जा सकेगा।

iv ) जिन आरा मिलों को बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनिमय, 1990 के तहत अनुज्ञप्ति जारी किया, परन्तु इसके उपरांत इसे रद्द किया गया है, उनके नाम को वरीयता सूची में इस शर्त्त के साथ जोड़ा जाएगा कि अनुज्ञप्ति पुर्नस्थापित किए जाने के उपरांत ही आरा मिल का संचालन किया जा सकेगा।

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( 2 ) अनुज्ञप्ति हेतु दिनांक- 29.10.2002 तक प्राप्त लंबित आवेदनों से संबंधित आरा वरीयता सूची:-

i. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के पत्रांक-90 दिनांक- 04.01.1997 तथा 1663 दिनांक- 11.04.1997 द्वारा जारी आदेश के आलोक में रद्द किये गये अनुज्ञप्तियों को वरीयता सूची में शामिल किया जाएगा।

ii.  बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 के तहत अनुज्ञप्ति हेतु दिनांक- 29.10.2002 तक प्राप्त आवेदन जिनपर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डब्लू०पी० (सी०) संख्या - 202 / 1995 में पारित आदेश को ध्यान में रखकर अनुज्ञप्ति जारी नहीं किया जा सका वैसे आरा मिलो की वरीयता सूची अलग से राज्य स्तर पर तैयार किया जाएगा।

iii.  पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 343 दिनांक - 28.10.2002, संकल्प संख्या - 418 दिनांक- 08.07.2002 तथा संकल्प संख्या - 760 दिनांक- 13.11.2003 के आलोक में जिन अधिशेष आरा मिलों के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया था, उनका नाम इस वरीयता सूची में शामिल किया जाएगा।

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 iv. आरा मिलों की आपसी वरीयता का निर्धारण अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन की प्राप्ति की तिथि से की जाएगी। वन प्रमंडल कार्यालय में बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) नियमावली, 1993 के नियम 3 के अनुसार विहित प्रपत्र में आवेदन शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन को आवेदन की तिथि माना जाएगा। अगर आवेदन शुल्क आवेदन के साथ नहीं जमा किया गया हो तब आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि को आवेदन की तिथि माना जाएगा। अनुज्ञप्ति प्राप्त आरा मिलो की वरीयता सूची तैयार करने में अपनाये गए शेष मापदंड इन आरा मिलों की वरीयता सूची तैयार करने में भी लागू होंगे ।

v.  जिन आरा मिलों में आरा मिल के साथ विनियर मिल एवं प्लाईवुड इकाई भी स्थापित है उनका नाम आरा मिलों की वरीयता सूची से हटाकर COMPOSITE UNIT के वरीयता सूची में शामिल किया जाएगा।

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(3) जिन आरा मिलों के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, उसे सूची में अंकित करना आवश्यक है। 

 

(4) प्रमंडलवार दोनों वरीयता सूची संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा तथा दोनों सूची पर समिति की स्वीकृति प्राप्त कर इनका औपबंधिक रूप से प्रकाशन करते हुए आपत्ति आमंत्रित किया जाएगा।

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 (5) आरा मिलों की औपबंधिक वरीयता सूची पर प्राप्त आपत्तियों, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में वरीयता सूची में नाम शामिल करने हेतु प्राप्त अभ्यावेदन, राज्य स्तरीय समिति अथवा इस संदर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सुनवाई की जाएगी तथा सुनवाई उपरांत निर्णय लेकर प्रमंडलवार दोनों सूची को तैयार किया जाएगा। इसके उपरांत प्रमंडलवार वरीयता सूची को एक साथ संकलन कर इन्हें राज्य स्तर पर तैयार किया जाएगा।

 ( 6 ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वार कंडिका 2 (ii) से संबंधित राज्य स्तर पर तैयार वरीयता सूची के आरा मिलों का नाम कंडिका 2 (i) से संबंधित राज्य स्तर पर तैयार वरीयता सूची के आरा मिलों के नीचे रखते हुए आरा मिलों की वरीयता सूची तैयार की जाएगी तथा इसका प्रकाशन किया जाएगा।

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(7) राज्य स्तरीय समिति की सहमति प्राप्त करने के उपरांत इन सूची में अंकित अनुज्ञप्ति अप्राप्त आरा मिलों को बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। 

 II. कम्पोजिट इकाई की वरीयता निर्धारण करने तथा वरीयता सूची प्रकाशन की प्रक्रियाः-)

(1) कम्पोजिट इकाई उन काष्ठ आधारित उद्योगों को माना जाएगा, जिनमें विनियर मिल अकेले हो अथवा विनियर मिल के साथ आरा मिल एवं प्लाइवुड पेस्टींग भी स्थापित है। इनकी वरीयता सूची राज्य स्तर पर तैयार की जाएगी ।

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(2)  प्रत्येक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना अपने क्षेत्र में दिनांक 30.10.2002 से पूर्व स्थापित कम्पोजिट इकाई के मालिकों से एक प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करेंगे, जिनमें निम्नलिखित सूचनाएँ अंकित रहनी चाहिए:-

 i. उद्योग के मालिक का नाम एवं पत्राचार का पता -

 ii. जिस स्थान पर उद्योग स्थापित है उसका पता -

 iii. उद्योग से स्थापित इकाई का विवरणी - (आरा मिल, विनियर मिल,प्लाईवुड-पेस्टींग)

iv. उद्योग हेतु उपकरणों के खरीद की तिथि -

v. उद्योग हेतु उपकरणों के स्थापना की तिथि -

vi. उद्योग हेतु भूमि की खरीद की तिथि अथवा किराया / लीज पर लियं, जाने की तिथि –

vii. उद्योग हेतु बिजली का कनेक्शन लेने की तिथि -

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viii. वाणिज्य कर विभाग से निबंधन की तिथि -

ix.  वाणिज्य कर के भुगतान की विवरणी (प्रथम दो एवं अंतिम दो वर्ष के) -

 x. लघु उद्योग (एस०एस०आई०) के रूप में निबंधन की तिथि -

xi.  उत्पाद शुल्क के भुगतान की विवरणी अथवा विमुक्ति की तिथि -

xii.  उद्योग हेतु काष्ठ के खरीद की विवरणी (प्रथम दो एवं अंतिम दो वर्ष के ) -

xiii.  विनियर एवं प्लाईवुड के बिक्री की विवरणी ( प्रथम दो एवं अंतिम दो वर्ष के ) -

xiv.  बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्ति की तिथि तथा इसके नवीकरण की तिथि -

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xv.  अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के उपरांत बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 के तहत रिर्टन समर्पित करने की विवरणी -

(3) दिनांक - 29.10.2002 तक स्थापित प्लाईवुड – पेस्टिंग उद्योगों द्वारा भी कम्पोजिट इकाई की सूची में नाम शामिल करने हेतु आवेदन समर्पित किया जा सकता है।

(4)  क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करने के उपरांत सुनिश्चित करेंगे कि दिए गए पते पर उद्योग स्थापित एवं संचालित अवस्था में है अथवा नहीं।

(5)  प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रत्येक आवेदकों की सुनवाई करने के उपरांत उनके कागजातों की जॉचोंपरांत विवेचना कर उद्योग की स्थापना की तिथि का निर्धारण किया जायेगा । स्थापना की तिथि के आधार पर उद्योगों का औपबंधिक वरीयता सूची तैयार की जाएगी।

(6)  जिन उद्योगों के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, उसे सूची में अंकित करना आवश्यक होगा।

(7)  औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन करते हुए इस पर आपत्ति आमंत्रित किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सुनवाई उपरांत निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लेने के उपरांत अंतिम वरीयता सूची का निर्धारण किया जाएगा।

(8)  राज्य स्तरीय समिति की सहमति प्राप्त करने के उपरांत सूची में अंकित उद्योगों का बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाएगा।


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SOME QUESTION :- 
  1. 1999 me liye the magar sil kr diya us ke abhi tk dusra machine nhi liye ab linces ke baad bethayenge hum supaul jile se h pta kr boliye na plzzz : ANSWER
  2. Bhai last date kab tak hai Kab tak apply kiya ja sakta hai :- सरकार ने अंतिम तारीख तय नहीं की है कि आप को जित्ना जलद हो सके आप Apply करने की कोशिश करें।

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