जानें मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के बारे में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब
1. कौन-कौन से किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
उत्तर:- बिहार का कोई भी इच्छुक किसान इस योजना का
लाभ उठा सकता है।
2. मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा?
उत्तर:- बिहार का कोई भी इच्छुक किसान जिसके पास खेती करने के लिए जमीन हो, वो इस योजना में आवेदन करके 70 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली पा सकते हैं।
3. मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना में आवेदन कैसे करें ?
उत्तर:- इस योजना में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट
www.sbpdcl.co.in या www.nbpdcl.co.in पर जाएं या स्थानीय विद्युत ऑफिस या प्रखंड कार्यालय में जाकर आवेदन करें।
4. आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
उत्तर :- आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी,
आवासीय पहचान पत्र और जमीन से संबंधित कागजात
(खेसरा संख्या) की आवश्यकता होती है।
5. आवेदन करने के लिए कितना शुल्क लगता है ?
उत्तर:- सिंगल फेज श्रेणी के लिए आवेदन करते समय आवेदन शुल्क के रूप में 75 रूपये, अधिष्ठापन शुल्क 400 रुपये, प्रतिभूति शुल्क प्रति एचपी 400 रूपये का भुगतान करना होगा।
थ्री फेज श्रेणी के लिए आवेदन करते समय आवेदन शुल्क के रूप में 200 रूपये, अधिष्ठापन शुल्क 900 रुपये, प्रतिभूति शुल्क प्रति एचपी 400 रूपये का भुगतान करना होगा।
6. क्या इस योजना के लिए मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध है?
उत्तर:- हाँ, इस योजना के लिए मोबाइल एप्लिकेशन 'सुविधा एप' उपलब्ध है। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
7. आवेदन करने में दिक्कत आए तो क्या करें ?
उत्तर:- अगर आपको इस योजना में आवेदन करने में दिक्कत आए तो संबंधित किसान टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकता है।
Apply online:- click
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